भारत के उप राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते क्यों
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भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते
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भारत के उप राष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा में होने वाली किसी भी मतदान प्रक्रिया का वो संचालन करता है। किसी भी विधेयक के पारित होने की स्थिति में जो मतदान किया जाता है, उसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता, लेकिन उसके पास एक विशेषाधिका होता है कि यदि मतदान बराबरी पर रहा है तो निर्णायक मत रूप में उपराष्ट्रपति अपना मतदान कर सकता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित की जांच में मतदान में भाग नहीं ले सकता क्योंकि उसका मत भविष्य में होने वाली किसी अनापेक्षित स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है।
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