भारत में 'आकस्मिकता निधि' किसके अधिकार में रखी गई है ?
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संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधान मंडल को, यथास्थिति, भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है.
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