भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया
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भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था. इसका मकसद वन्यजीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था. इसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया. तब इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 रखा गया.
Explanation:
सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है।......Mark Brainlist Selected my Question Please dhyan se
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भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया।
- भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित करने का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार , मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था।
- यह अधिनियम सन 2003 में संशोधित किया गया तब इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया।
- इस अधिनियम के तहत दण्ड तथा जुर्माना और कठोर कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत संरक्षित पौधों व पशु प्रजातियों के अनुसूचियों की स्थापना व प्रजातियों की कटाई तथा शिकार गैर कानूनी माने जाते है।
- यह अधिनियम जंगली जानवरों , पक्षियों व पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है।
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