भारत में नगरपालिकाओं के गठन, शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना करें।
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नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है और इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। आमतौर पर यह एक शहर, कस्बे या गांव, या उनमें से छोटे समूह रूप में होता है।
भारत में, एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह न तो एक ग्राम और न ही बड़े शहर के बराबर होता है, वरन उनके बीच का होता है। एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है, लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तब एक नगर निगम बन जाता है।
नगरपालिका का गठन:
ब्रिटिश शासन के दौरान नगरपालिका के अधिकांश सदस्य सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे । केवल थोड़े-से सदस्यों का चुनाव नगर या शहर के संभ्रान्त लोग करते थे । स्वतंत्रता के बाद से इनके अधिकांश सदस्यों का चुनाव शहर या नगर के सभी वयस्क नागरिक करते हैं ।
सदस्य अपने में से ही स्वय अपना अध्यक्ष चुनते हैं । चुनाव के उद्देश्य से नगर या शहर को कई वार्डों में बाट दिया जाता है । मतपत्र के द्वारा प्रत्येक वार्ड के नागरिक अपने लिए एक सदस्य का चुनाव करते हैं । इन सभी सदस्यों को मिलाकर नगरपालिका का गठन होता है ।
नगरपालिका के कार्य:
नगर पालिका का मुख्य कार्य शहर के निवासियों को सामान्य सुविधायें उपलब्ध कराना तथा उनके कल्याण के कार्यों को सम्पन्न करना है । इनमें मुख्य रूप से पीने के पानी की व्यवस्था करना, सफाई और जल-निकासी का प्रबन्ध करना, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करना है ।
इसके अलावा शहर की सडकों का निर्माण और रख-रखाव, शिक्षा का प्रबन्ध और नगरवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी इन्हीं का काम है । महामारियों की रोकथाम, रोगों से बचाने के लिये टीकों का प्रबन्ध, प्रसूति-गृहों और शिशु-कल्याण केन्द्रों का प्रबन्ध जैसे अनेक जनकल्याणकारी कार्य नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में आते है l
नगर-निकायों के कार्य एवं शक्तियॉं
- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पीने का पानी।
- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी।
- नगरपालिका की सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना।
- सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकारक वनस्पति कोहटाना।
- संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक, व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना।
- आवारा व खतरनाक पशुओं को परिरूद्व कराना, हटाना या नष्ट करना।
- लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में अवांछनीयऔर अवरोध प्रक्षेप हटाना।
- खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना।
- मृतकों के निस्तारण के लिये स्थान अर्जित, अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना ।
- सार्वजनिक सड़कों, पुलियों, बाजारों व वधशालाओं, शोचालयों, संड़ासों, मुत्रालयों, नालियों,जलोत्सारण, निर्माणकायांर् े तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्यों का निर्माण, परिवर्तनऔर अनुरक्षण करना।
- घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपलब्ध करना।
- सड़क के किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना।
- ऐसे स्थानों में, जहां वर्तमान जल सम्भरण के अप्रर्याप्त या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां केनिवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्व और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त सम्भरण कीव्यवस्था करना, मनुष्यों के उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने सेबचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना।
- जल सम्भरण हेतु सार्वजनिक कंअु ों को ठीक हालत में रखना उनके जल को प्रदूषित होनेसे बचाना तथा उसे मनुष्यों के उपयोग योग्य बनाये रखना।,
- जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण।
- सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण।