भारत सरकार ने सोने के आभूषणों की अविवार्य हॉलमार्किंग को चरणवद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा की है तो आप जानकारी हासिल करके लिखिए कि सोने पर लगा हॉलमार्क आखिर क्या दर्शाता है और कितने कैरेट सोने के आभूषणों पर हालर्माक की अनुमति दी गई है ?
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सोने के गहनों की खरीदारी में धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है. 16 जून से नए नियम लागू होने हैं. लेकिन, इस बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार और स्टेकहोल्डर के बीच आज शाम अहम बैठक होने वाली है. देश में अब BIS-भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) वाली गोल्ड ज्वैलरी ही बिकेगी. हॉलमार्किंग अनिवार्य होने पर सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट की ज्वैलरी बिकेगी. लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, इसमें 2 तरह के कैरेट और जोड़े जा सकते हैं.
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उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2019 में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर 15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य किये जाने की घोषणा की थी। ... अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 256 जिलों में होगी लागू उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।