भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 35256 और360 के अनुसार आपातकालीन शक्तियां दी गई है कि राष्ट्रपति किसके लिखित अनुमति से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है
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Mantri per Siddh Sansad
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