भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 15 में दिए गए समानता के अधिकार का वर्णन करो
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भारतीय संविधान के भाग-3 में मौजूद समता का अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही अनुच्छेद-15 जुड़ा है. इसमें कहा गया है, "राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा." उन्हें भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा जिसे सक्षम प्राधिकरण देखेगा.
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