Hindi, asked by mohdakilsalmani842, 3 months ago

भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है​

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Answered by Anonymous
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संसद में कानून की अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 (2) में कहा गया है कि संसद के पास सूची II और III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है। इस तरह की शक्ति में किसी भी कानून को लागू करने की शक्ति शामिल होगी जो उन सूचियों में उल्लेखित नहीं है।

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