Political Science, asked by gorkhabola2929, 8 days ago

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका पारित विधेयकों राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस लौट आ सकता है​

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Answered by ramshaumar007
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Explanation:

परन्तु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहाॅं राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति, राज्य के विधान-मण्डल के सदन या सदनों को ऐसे सन्देश के साथ, जो अनुच्छेद 200 के पहले परन्तुक में वर्णित हैं, लौटा दे और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के

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