Hindi, asked by mangamma79, 3 months ago

भारतीय संविधान में हिंदी के लिए क्या प्रावधान है?​

Answers

Answered by dangmanoj41
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answer: धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) होगा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है।

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