Political Science, asked by mahanandkumar862, 10 months ago

भारतीय संविधान मे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करे​

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Answered by omtesh
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sorry ,but I am not interested in political science

Answered by AnujaGandhi9011
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संदर्भ

कैटलिन के शब्दों में “नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है।” जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिये मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है वहीं राज्य की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की भी अपेक्षा करता है। गौरतलब है कि बीते दिनों संविधान दिवस के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेवा और कर्तव्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

Explanation:

कर्तव्य की अवधारणा

ध्यातव्य है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। प्रख्यात इतिहासकार के. पी. जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक गणतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है।

इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसी प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की कहानी छिपी हुई है।

प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और और व्यक्ति के “कर्तव्यों” (kartavya) पर ज़ोर दिया जाता रहा है।

भगवद्गीता और रामायण भी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रेरित करती है, जैसाकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को "फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये।"

गांधी जी का विचार था कि “हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।”

भारतीय संविधान और कर्तव्य

भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है।

विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग IV-A में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था।

इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

वर्तमान में अनुच्छेद 51(A) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के ज़रिये संविधान में शामिल किया गया था।

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है।

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