भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य में अंतर बताइए
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मौलिक अधिकार=मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है।यह अमेरिका के संविधान से ली गई है।
मौलिक अधिकार पहले सात था,अब छ: है।सम्पत्ति के अधिकार को 44 वा संविधान संशोधन 1978 के अनुसार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है,इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 'क' में रखा है।
निम्नलिखत अधिकार है -
1.समता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3.शोषण के विरुद्ध अधिकार
4.धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5.शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
6.संवैधानिक उपचारों का अधिकार
मौलिक कर्तव्य=भाग 4 अनुच्छेद 51' क़' में रखा गया गया है।इसे रूस की संविधान से ली गई है ,यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है।वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 12 है।
निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य है-
1.संविधान , राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे।
2.भारत की प्रभुता,एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे।
3.देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे।
4. स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ आदर्श का पालन करेंगे।
5. राष्ट्र की सामाजिक ,संस्कृति और गौरवपूर्ण परम्परा को बनाए रखेंगे।
6.वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे।
7.प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करेंगे।
8.समान बंधुत्व की भावना का विकास करेंगे तथा धर्म ,भाषा एवं प्रदेश में भेदभाव नहीं करेंगे।
9.प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे।
10.सार्वजनिक सम्पत्ति का सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करेंगे।
11.प्रत्येक माता - पिता का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा दिलाएं।