भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के नाम लिखो
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मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनयापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं !
ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है ।
विधि के शासन की स्थापना करना, संविधान में मोैलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है।
अनुच्छेद 13 के अनुसार – मौलिक अधिकार न्यायलय द्वारा प्रवर्तनीय है तथा इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है।
मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिये गये थे लेकिन 1978 में 44वे संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया है ।
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं !
समानता का आधिकार
स्वतन्त्रा का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
धार्मिक स्वतन्त्रा का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार