भारतीय सविधान एवं अपराधिक नियमो के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा का वर्णन कीजिये
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पपपद्ध अनुच्छेद - 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सकती है । स्त्री लिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उनको वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है । तथा ऐसी स्थिति में कानून की सहायता हो सकेगी ।
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