India Languages, asked by arsh2811, 4 months ago

भारतीय सविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का
वर्णन कीजिए?

Answers

Answered by Anonymous
11

ʜᴇʟʟᴏ

अधिकार और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के खंड हैं जो लोगों को उनके अधिकार प्रदान करते हैं। इन मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के मूल मानवाधिकार के रूप में माना जाता है, चाहे उनका लिंग, जाति, धर्म या पंथ कुछ भी हो। आदि ये भाग संविधान के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें 1947 और 1949 के बीच भारत के संविधान द्वारा विकसित किया गया था।

भारत में छह मौलिक अधिकार हैं। वे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार हैं।

ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ᴅᴀʏ☺

Answered by yashushq543
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Answer:

मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। ... मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनयापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं ! ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है । please mark brainest

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