Social Sciences, asked by neerajofficially399, 3 months ago

bhart sanvidhan sanshodhanनिष्कर्ष​

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Answered by sandhyadevi966
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Explanation:

अनुच्छेद 368 (1) संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है । अनुच्छेद यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्द्धन परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी ।

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