चुनाव आयोग के अधिकार लिखी।
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भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई | यह एक स्वत्रंत संस्था है, जो भारत में सभी प्रकार के चुनाव कराने का अधिकार रखता है | इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं | मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो तब तक होगा, तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल होता हैं | इस पेज पर चुनाव आयोग क्या है, कार्य, अधिकार, नियम और चुनाव आयोग में शिकायत करने के विषय में बताया जा रहा है
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