Political Science, asked by kushwahavinod272, 2 months ago

चुनाव आयोग के कार्यों को लिखिए​

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चुनाव आयोग कार्य अधिकार, नियम (Work, Authority And Rules)

भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई | यह एक स्वत्रंत संस्था है, जो भारत में सभी प्रकार के चुनाव कराने का अधिकार रखता है | इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं | मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो तब तक होगा, तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल होता हैं | इस पेज पर चुनाव आयोग क्या है, कार्य, अधिकार, नियम और चुनाव आयोग में शिकायत करने के विषय में बताया जा रहा है |

चुनाव आयोग क्या है (Election Commission Kya Hai)

भारत में निष्पक्षता से चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गयी है, उसे चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है| यह एक स्वतंत्र संस्था है, जो कि उच्चतम न्यायालय और भारतीय राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है |

निर्वाचन आयोग के कार्य व अधिकार (Work And Authority)

निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है

निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है

निर्वाचन आयोग सभी राजनैतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान करता है

राजनैतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के रूप मे वर्गीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है

निर्वाचन आयोग सांसद या विधायक की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है

गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करता है

नियम (Rules)

यदि आप किसी राजनैतिक पार्टी की विचारधारा से सहमत है, और उसका समर्थन करते है, तो आप उसकी पार्टी का झंडा और स्टीकर नहीं लगा सकते

यदि आपने किसी पार्टी के समर्थन में बल्क में एसएमएस भेजते है, तो आप पर चुनाव आयोग के द्वारा कार्यवाही हो सकती है

अब आप लाऊड स्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकते|

चुनाव आयोग में शिकायत कैसे करे (How To Complain In Election Commission)

आचार संहिता के समय कई प्रकार से लोगों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है, यदि आपके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित होती है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते है | आप कई प्रकार से इसकी शिकायत कर सकते है, पहले के समय में केवल पत्रों के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज या पुलिस चौकी जाकर ही इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती थी , लेकिन आज के समय आप सी-विजिल (C-VIGIL) एप के माध्यम से तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते है, इस पर शिकायत करने से 100 मिनट के अंदर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है |

आप 1950 नंबर डायल करके भी इसकी शिकायत सीधे चुनाव आयोग से कर सकते है | यह एक टोल फ्री नंबर है | चुनाव आयोग ने 24 घंटे कॉल करने की सुविधा दी हुई है, आप जैसे इस पर शिकायत करते है, चुनाव आयोग तुरंत ही नजदीकी चुनाव नियंत्रण केंद्र को इसकी जानकारी देगा जिससे तुरंत कार्यवाही होगी | इस प्रकार आप शिकायत कर सकते है |

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