Political Science, asked by shivanisahu0309, 3 months ago

चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
चुनाव प्रक्रिया प्रक्रिया निम्नानुसार है-
1. चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ-चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्यों की विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा तथा संघ राज्यों की विधानसभाओंके चुनाव के लिए उनसे शासन प्रमुख प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदाताओं के आवाहन की अधिसूचना जारी करने से होता है और उसका प्रकाशन भी सरकारी गजट में होता है।
2. चुनाव चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की अधिसूचना-चुनाव आयोग द्वारा नाम निदेशक पद भरे जाने की अंतिम तारीख उनकी जांच किए जाने की तारीख नाम वापस लिए जाने की तारीख और उसके बाद मतदान की तारीख की अधिसूचना जारी की जाती है।
3. गणना अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी किया जाना-चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्त गणना अधिकारी नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाने का स्थान बताते हुए नामांकन पत्र आमंत्रित करते हैं।
4. नाम निदेशक पत्रों की जांच-उम्मीदवारों की वापसी तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन नाम निर्देशक पत्र की जांच के बाद किया जाता है।
5. अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार-जो अभ्यार्थी चुनाव मैदान में रह जाते हैं वे चुनाव प्रचार अपने पक्ष में मतदान करने के लिए करते हैं।
6. चुनाव मतदान की व्यवस्था-चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था के संचालन का दायित्व अखिल भारतीय स्तर पर भारत के चुनाव आयोग पर तथा उसके सामान्य निर्देशनके अधीन राज्यों के स्तर पर प्रत्येक राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी तथा जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी पर होता है।
7. मतगणना का परिणाम की घोषणा-मतों की गणना मतगणना केंद्र पर गणना अधिकारी की देखरेख में अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जाती है।मतगणना के दौरान प्रत्याशी स्वयं में या उसका अभिकर्ता मतगणना केंद्र पर उपस्थित रह सकता है यदि कोई मतपत्र अनियमित पाया जाता है तो गणना में उसे शामिल नहीं किया जाता है सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी को विजई माना जाता है इस प्रकार गणना अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी परिणाम की रिपोर्ट निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित सदन के सचिव को भेजता है।
8. चुनाव संबंधित विवाद-चुनाव परिणाम के विरुद्ध याचिका चुनाव की तारीख से 45 दिन के भीतर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दायरे की जा सकती है। चुनाव निर्धारित प्रक्रिया से नहीं हुआ तो उसका चुनाव अवैध घोषित किया जा सकता है।उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जाती है।​

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Answered by abhishekmishra30360
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Aao kuchh khelte hai

Tum tang uthao ham pelte hai

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