चुनाव याचिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
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चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात् चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है, इसके पश्चात् यदि कोई उम्मीदवार मानता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार अथवा कदाचार हुआ था तो चुनाव अथवा निर्वाचन याचिका उस मतदाता या उम्मीदवार के लिये उपलब्ध एकमात्र कानूनी उपाय है।
ऐसा उम्मीदवार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के माध्यम से परिणामों को चुनौती दे सकता है।
ऐसी याचिका चुनाव परिणाम की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर करनी होती है; इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जाती है।
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