covid 19 ke tahit aap konsi pareshaniyon ka samna krna pdha....
Hindi essay 40 -50 words
Answers
Explanation:
यह कोर्स उभरते हुए श्वसन सम्बन्धी वायरस, के बारेमें एक सामान्य परिचय प्रदान करता है जिनमें नोवल कोरोनावायरस (COVID-19) भी समाविष्ट है।
इस कोर्स के अंत तक, आपको विवरण करने में सक्षम होना चाहिए:
उभरते श्वसन वायरस (COVID-19) का स्वरूप, प्रकोप का पता लगाकर उसका आकलन कैसे करें, नोवल श्वसन वायरस (COVID-19) के कारण होने वाले प्रकोपों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए रणनीतियाँ
नोवल श्वसन वायरस (COVID-19) के उद्भव का पता लगाने, रोकथाम और सामना करने के लिए दी जानेवाली सूचना और सामुदायिक सहभाग हेतु कौनसी रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
प्रत्येक मॉड्यूलमें कुछ संसाधन जुड़े हुए है जो इस विषय में अधिक जानकारी पानेमें आपकी सहायता करेंगे।
कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन कर दिया गया है.
इन राज्यों के 548 ज़िलों में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है. वहीं, पंजाब और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद कर्फ़्यू भी लगा दिया गया है.
इससे पहले दिल्ली में लॉकडाउन के तहत लोगों को सख़्त नियमों का पालन करने के आदेश दिए गए थे.
सरकार का कहना है कि लॉकडाउन और कर्फ़्यू की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग में मदद मिलेगी. लोग अपने घरों में रहेंगे और वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा.
लेकिन, लॉकडाउन के दौरान भी देखा गया कि कई लोग बाहर निकले और सड़कों पर घूमते हुए दिखे. इसके बाद कर्फ़्यू लगाने का क़दम उठाया गया.
लॉकडाउन को महामारी अधिनियम 1897 के तहत लागू किया जाता है. ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है.
इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी विकराल समस्या के दौरान होता है. जब केंद्र या राज्य सरकार को ये विश्वास हो जाए कि कोई संकट या बीमारी देश या राज्य में आ चुकी है और सभी नागरिकों तक पहुंच रही है तो देश व राज्य दोनों इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं.
इस अधिनियम की धारा 2 राज्य सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करती है. इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें बीमारी की रोकथाम के लिए अस्थायी नियम बना सकती हैं.
सरकारें ऐसे सभी नियम बना सकती हैं जो बीमारी की रोकथाम में कारगर साबित हो सकती हैं.
इसी नियम के तहत सभी राज्यों में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है.