CSI of violation of rules
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सीएसआर नियम का उल्लंघन आपराधिक कृत्य नहीं
सीएसआर उल्लंघन पर अब आपराधिक नहीं दीवानी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
by India CSR Network 2 years ago
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिनके पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार है, ने विगत माह घोषणा की थी कि सीएसआर नियमों के उल्लंघन पर अब आपराधिक नहीं, बल्कि दीवानी मामला दर्ज होगा। सीतारमण के पास है।
सीएसआर कानूनों की अवहेलना करना आपराधिक कृत्य नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विगत माह यह घोषणा की थी कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सीएसआर नियमों का उल्लंघन दीवानी मामला होगा। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी कानून के तहत सीएसआर की इससे संबंधित धारा की समीक्षा कर रहा है।
उद्योग जगत ने संशोधित कंपनी कानून, 2013 में सीएसआर के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों को लेकर चिंता जताई थी। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उपायों पर वित्त मंत्री का कहना था कि सरकार संपत्ति का सृजन करने वालों का सम्मान करती है।
सीएसआर उल्लंघन पर अब आपराधिक नहीं दीवानी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सरकार ने संशोधित आदेश के जरिये कंपनियों को अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और समय दे दिया है।
इस कानून के तहत मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के एक वर्ग को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है