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मामला
री युरिटिना
राठेघर रंट चै
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ITR filing after due date: बिना किसी लेट फीस इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई. यदि आपने इस तय अवधि में भी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके पास अभी भी रिटर्न फाइल करने का मौका है. दसअसल, लेट रिटर्न यानी देरी से आईटीआर भरने का प्रावधान है, बशर्ते इसके लिए टैक्सपेयर्स को 10,000 रुपये तक लेट फीस देनी होगी. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 किया था.
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