Difference between public and private company i n hindi
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प्राइवेट कंपनी तथा पब्लिक कंपनी में अंतर करना बिलकुल भी जटिल प्रक्रिया इसलिए नहीं है, क्योंकि कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर लिमिटेड यानिकी कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक दोनों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 (Indian Companies Act 1956) के मुताबिक ही होती है | यद्यपि समय समय पर यह अधिनियम संसोधित होता रहा है जैसे 2013 में हुए इस अधिनियम में संसोधन को Companies Act 2013 एवं 2015 में हुए संसोधन को Amendment Act 2015 कहा जाता है | यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी तथा पब्लिक कंपनी में अंतर समझाने की कोशिश की जा रही है वह इन उपर्युक्त सभी संसोधनो को ध्यान में रखकर की जा रही है लेकिन फिर भी पाठक गणों से अनुरोध है की नवीनतम बदलावों को जानने के लिए अपने क़ानूनी सलाहकार या वकील से संपर्क कर सकते हैं
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