do samvidhan sanshodhan ko likhe jo rajnitik sahmati dvara kiye gaye hai
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संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है। संविधान में इस उद्देश्य हेतु किसी अन्य संविधायी निकाय की व्यवस्था नहीं की गई है, अपितु इसकी भी शक्ति संसद को ही दी गई है। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
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