E-Way Bill को कैसे रिजेक्ट किया जा सकता हैं और इस कौन Reject कर सकता हैं?
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ई-वे बिल क्या है? कब और कैसे बनता है? All About E-way bill In Hindi
दोस्तों! GST Council ने अप्रैल 2018 से E-Way Bill System लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इसे एक राज्य से दूसरे राज्य (Inter-state) के लिए माल परिवहन (Goods Transport) के लिए लागू किया गया है। एक ही राज्य के अंदर (Intra State) माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल 15 अप्रैल 2018 से लागू होगा। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर इसे धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से (Step-by-Step) पूरे देश में लागू किया जाना है। अब सवाल यह उठता है कि E Way Bill क्या है? GST System में यह किस तरह से काम करेगा? कारोबारियों और सरकार के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है? इस Post में हम इन सारी जानकारियों को लेकर हााजिर हुए हैं।
पूरा लेख एक नजर में
ई-वे बिल क्या है? किस दस्तावेज का स्थान लेगा? What Is E-Way Bill? Whose Replacement?
किस स्थिति में ई-वे बिल जरूरी है? When is E-Way Bill Mandatory
कौन जारी कर सकेगा ई-वे बिल Who Will Issue E-Way Bill
फॉर्म जीएसटी आईएनएस-1 क्या है? What is Form GST INS-1
ई-वे-बिल में क्या जानकारी भरनी होती है? Informations To Be Filled In E-Way-Bill
ई-वे बिल की चेकिंग की प्रक्रिया और अधिकार E-Way Bill Checking and Authorities
कितने समय तक के लिए मान्य होगा ई-वे बिल How Much Long E-Way Bill would be Valid
ई-वे बिल को कैंसल करने की सुविधा E-Way Bill Can Be Cancelled
ई-वे बिल से बाहर रखे गए सामान Goods Put out Of E-Way Bill
ई-वे बिल का फायदा Benefits Of E-Way Bill
ई-वे बिल क्या है? किस दस्तावेज का स्थान लेगा?
What Is E-Way Bill? Whose Replacement?
ई-वे बिल, दरअसल एक प्रकार का Electronic Bill यानी कम्प्यूटर पर बना बिल होता है। GST System में, किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर, उसके लिए Online Bill भी तैयार करना होगा। ये बिली जीएसटी पोर्टल पर भी दर्ज हो जाएगा।इसी Online Bill को E-Way Bill कहते हैं।
दरअसल, GST सिस्टम लागू होने के पहले Sales Tax या राज्यों के VAT सिस्टम में भी इस तरह की व्यवस्था लागू रही है। पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में भी माल परिवहन के लिए कागज पर Bill बनता रहा है। पहले जो Bill कागज पर बनता था, अब वह कम्प्यूटर पर यानी Electronically बनेगा। उसके बाद इसे GST के नेटवर्क पर Upload कर दिया जाएगा।
पुरानी व्यवस्था में जो कागज पर बिल बनाया जाता रहा है, उसे हम Road Permit के नाम से जानते रहे हैं। अब GST लागू होने के बाद यही पुराना रोड परमिट E-Way Bill के रूप में लागू हो जाएगा।