एक लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक को प्राप्त मूलभूत अधिकारों को बताइए
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एक लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक को प्राप्त मूलभूत अधिकारों को बताइए।
एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत देश में किसी नागरिक को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं :
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
समानता के अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक से किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। उसे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसे अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। उसे किसी भी तरह का संगठन बनाने की स्वतंत्रता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी तरह के अन्याय और शोषण का विरोध करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चुनने की स्वतंत्रता है।
संस्कृति एवं शिक्षा के अंतर्गत के अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति को चुनने की आजादी है और उसे अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी तरह के अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।