एक साझेदारी फर्म में विभिन्न प्रकार के साझेदारों का वर्णन कीजिए।
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किसी साझेदारी के न्यूनतम साझेदारों की संख्या दो होनी चाहिए। बैंकिंग का व्यापार करने वाली फर्म में 10 से अधिक तथा अन्य व्यापार करने वाली फर्मो में 20 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। अगर कोई एचयूएफ किसी फर्म में साझेदार है तो उसके आवयस्क सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्य उपरोक्त गिनती में शामिल होंगे।
साझेदार कौन बन सकता है और कौन नहीं
वह व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है, फर्म का साझेदार बन सकता है और जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, वह साझेदार नहीं बन सकता। एक व्यक्ति एचयूएफ के कर्ता और उस परिवार के अन्य सदस्यों के बीच साझेदारी हो सकती है। कोई भी अव्यस्क साझेदार नहीं बन सकता, किंतु उसे फर्म के अन्य साझेदारों की सहमति के अनुसार केवल प्राकृतिक तथा कानूनी कृत्रिम व्यक्ति ही साझेदारी अनुबंध कर सकते हैं। एक साझेदारी फर्म कानूनी कृत्रिम व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए वह किसी अन्य फर्म में साझेदार नहीं बन सकती। इसी प्रकार व्यक्तियों का संघ एवं व्यक्तियों का समूह भी साझेदारी अनुबंध नहीं कर सकते।.......