एक सामान्य साझेदारी के साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती हैं
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दो या अधिक सदस्य : साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। परंतु बैंकिंग व्यवसाय में यह संख्या 10 से और साधारण व्यवसाय में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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एक सामान्य साझेदारी में भागीदारों की अधिकतम संख्या एक सौ (100) हो सकती है।
- नए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट किया गया है कि सामान्य साझेदारी कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या साझेदारी के मामले में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, साझेदारी के मामले में अधिकतम सीमा बैंकिंग व्यवसायों के लिए 10 और अन्य व्यवसायों के लिए 20 थी।
- निजी फर्मों के मामले में, नए कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अधिकतम सीमा 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या पर अभी भी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सार्वजनिक फर्म के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात और निजी फर्म के मामले में दो होती है। साझेदारी के मामले में, भागीदारों की न्यूनतम संख्या दो होती है।
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