Hindi, asked by ddipayan249, 4 months ago

एक शत्रु सेमली यूज करने का आदी कौन है​

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Answered by rair70932
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Answer:

शॉर्ट में समझाएं तो शत्रु संपत्ति का सीधा सा मतलब है शत्रु की संपत्ति. दुश्मन की संपत्ति. फर्क बस इतना है कि वो दुश्मन किसी व्यक्ति का नहीं मुल्क का है. जैसे पाकिस्तान, चीन. 1947 में भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपना सब कुछ तो उठाकर नहीं ले गए. बहुत कुछ पीछे छूट गया. घर-मकान, हवेलियां-कोठियां, ज़मीन-जवाहरात, कंपनियां वगैरह-वगैरह. इन सब पर सरकार का कब्ज़ा हो गया. आसान भाषा में यूं समझिए कि जिनका इन संपत्तियों पर मालिकाना हक़ था वो तो चले गए पराए मुल्क, जायदाद यहीं पर रह गई. अब इस जायदाद को भारत सरकार बेचने जा रही है.

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Answered by anandsingh4083
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17 मार्च 2017



इमेज स्रोत,ATUL CHANDRA

इमेज कैप्शन,

शत्रु संपत्ति अध्यादेश 2016 से क़रीब 2050 संपत्तियों का मालिकाना हक़ सरकार को मिल गया

संसद ने बीते हफ़्ते शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम 2016 पारित किया है.

भारत ने छीनी करोड़ों की 'पाकिस्तानी' संपत्ति

जंग छिड़ी, सरहद बनी और दोनों बिछड़ गए..

इसके साथ ही 1968 में पारित शत्रु संपत्ति अधिनियम एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गया.

क्या है शत्रु संपत्ति?

इमेज स्रोत,AFP

दो देशों में लड़ाई छिड़ने पर 'दुश्मन देश' के नागरिकों की जायदाद सरकार कब्ज़े में कर लेती है ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान उसका फ़ायदा न उठा सके.

पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमरीका और ब्रिटेन ने जर्मनी के नागरिकों की जायदाद को इसी आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया था.

भारत ने 1962 में चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने पर भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागिरकों की जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लिया था.

इसके तहत ज़मीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर और दुश्मन देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ति को अधिकार में लिया जा सकता है.

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