एकल नागरिकता क्या है?
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भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के सम्बन्ध में भारतीय संविधान के भाग-2 तथा अनुच्छेद 5-11 में प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के सम्बन्ध में क़ानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता के सम्बन्ध में अधिनियम, 1955 बनाया है। जिसमें अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है
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