Emergency power of president in hindi essay
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संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा तथा शान्ति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्रन है, तो वह आपातकाल की घोषणा करग का शासन अपने हाथ में ले सकता है. ... तात्पर्य यह है कि संभावना मात्र से ही राष्ट्रपति आपातकाल (emergency) की घोषणा कर सकता है
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