Essay of Bal Vivah in Hindi
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परिचय: भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि उपरोक्त आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह करा दिया जाता है तो इसे बाल विवाह माना जाएगा। यूनिसेफ ने बाल विवाह को 18 साल से पहले शादी के रूप में परिभाषित किया है और यदि किसी का विवाह इस आयु के पूर्व ही कराया जाता है तो इसे मानवाधिकारों का उलंघन माना जाता है। बाल विवाह लंबे समय से भारत में एक मुद्दा रहा है क्योंकि इसकी जड़ें पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समाज में व्याप्त हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1 मिलियन लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर लेती हैं।
बाल विवाह का इतिहास : बाल विवाह का भारत में लम्बा इतिहास रहा है। दिल्ली सल्तनत के समय से ही बाल विवाह का प्रचलन रहा है। विदेशी शासकों द्वारा बलात्कार और अपहरण से लड़कियों को बचाने के लिए भारतीयों ने बाल विवाह का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया। बाल विवाह का एक अन्य सामाजिक कारण यह है की घर के बड़े-बुजुर्ग जीवित रहते ही अपने परनाती-परपोते का चेहरा देख लेना चाहते हैं इसलिए बच्चों का बचपन में ही विवाह करा दिया जाता है।
बाल विवाह का इतिहास : बाल विवाह का भारत में लम्बा इतिहास रहा है। दिल्ली सल्तनत के समय से ही बाल विवाह का प्रचलन रहा है। विदेशी शासकों द्वारा बलात्कार और अपहरण से लड़कियों को बचाने के लिए भारतीयों ने बाल विवाह का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया। बाल विवाह का एक अन्य सामाजिक कारण यह है की घर के बड़े-बुजुर्ग जीवित रहते ही अपने परनाती-परपोते का चेहरा देख लेना चाहते हैं इसलिए बच्चों का बचपन में ही विवाह करा दिया जाता है।
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