गुणक की धारणा को samjhye
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हाईकोर्टने एक निर्णय में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत किसी भी परिवाद को पुलिस को अनुसंधान के लिए भेजने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए। न्यायिक अधिकारी को देखना चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है या नहीं।
अगर आपको मेरे ANS साही लगे तोह ब्रेनलिस्ट बना देना
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