हानिरक्षा अनुबंध क्या है हानिराधारा तथा हानिरक्षक के अधिकारों की विवेचना कीजिए।
Answers
Answer:
Sec. 124 के अनुसार ‘‘हानिरक्षा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है, जिसके अंतर्गत एक पक्षवार दूसरे पक्षवार को स्वयं अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के आयरण से होने वाली हानि से बचाता है। या बचाने का वचन देता है।’’ जो व्यक्ति हानिपूर्ति का वचन देता है उसे हानिरक्षण (Indemnifier) तथा जिसको ऐसा वचन दिया जाता है उसे हानिरक्षाधारी (Indemnified) कहते हैं। Example : H, S से 200 रुपयें के दावे से सम्बन्ध में R द्वारा S के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के परिणामों से बचाने के लिए अनुबंध करता है। यह क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। इसमें H हानिरक्षा व S हानिरक्षाधारी है। हानिपूर्ति के ऐसे वचन जो (i) गख्रभत है अथवा (ii) किसी घटना या दुर्घटना के कारण जिसके लिए वचनगृहीता या अन्य कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, इसके अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सकता।
भारतीय न्यायालय इंगलिश राजनियम में क्षतिपूर्ति के अनुबंध की परिभाषा का अनुसरण करते है जिसके अनुसार ‘‘हानिरक्षा का अनुबंध ऐसा अनुबंध होता है जिसके अन्तर्गत किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी होने वाली हानि से रक्षा का वचन दिया जाता है जिसके अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी हानि से रक्षा का वचन दिया जाता है जो कि वचनदाता के कहने पर किए गए आचरण के परिणामस्वरूप हुई है।’’ इस प्रकार इसमें किसी घटना या दुर्घटना के कारण होने वाली हानि को भी शामिल किया जाता है।
Answer:
Hani Raksha anubandh kya hai
Explanation: