'हिंदी देश के सम्मान की भाषा है।'
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14 सितंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान के अनुसार, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।
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हाँ हिंदी देश की सम्मान की भाषा है,
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