हमारे मौलिक अधिकारी क्या है।
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मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है।
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भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त छह मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 - 35) हैं: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24), धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28), सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) ...
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