Social Sciences, asked by bhartikeshav558, 4 months ago

हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है​

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Answered by ritisha14
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संसद में कानून की अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 (2) में कहा गया है कि संसद के पास सूची II और III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है। इस तरह की शक्ति में किसी भी कानून को लागू करने की शक्ति शामिल होगी जो उन सूचियों में उल्लेखित नहीं है।

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