हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है
Answers
Answered by
23
संसद में कानून की अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 (2) में कहा गया है कि संसद के पास सूची II और III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है। इस तरह की शक्ति में किसी भी कानून को लागू करने की शक्ति शामिल होगी जो उन सूचियों में उल्लेखित नहीं है।
Similar questions