हमारे देश में गुलामी की मनाही वकस मौवलक अवधकार में समावहत है?
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित और अपराधी बनाता है।
Explanation:
अनुच्छेद 23. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
(१) मानव तस्करी और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
(२) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा, और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, जाति, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
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