हमारे देश में समानता का अधिकार स्पष्ट करें
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- अनुच्छेद १४= विधि के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद १४= विधि के समक्ष समानता।अनुच्छेद १५= धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद १४= विधि के समक्ष समानता।अनुच्छेद १५= धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।अनुच्छेद15(4)= सामाजिक एवम् शैक्षिक दषि्ट से पिछडे वर्गो के लिए उपबन्ध।
- अनुच्छेद १४= विधि के समक्ष समानता।अनुच्छेद १५= धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।अनुच्छेद15(4)= सामाजिक एवम् शैक्षिक दषि्ट से पिछडे वर्गो के लिए उपबन्ध।अनुच्छेद १६= लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
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किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून की नजर में सबको समान अवसर प्राप्त होंगे
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