History, asked by Rajni52114gmailcom, 1 year ago

Hamara Samvidhan me Likhit Maulik Kartavya Shabd se aap kya samajhte hain

Answers

Answered by sushmita
6
भारत के संविधान में दिये गए मौलिक कर्तव्य कुछ नैतिक और नागरिक कर्तव्यों का एक समूह हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं।

मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय 51A मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में संविधान में सम्मिलित किया गया था।

भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का विचार पूर्वी सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित है। मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायालय किसी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकता। हालांकि, हर नागरिक को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भारत के संविधान में सूचीबद्ध मूलभूत कर्तव्यों को नीचे दिया गया है:
Answered by ans81
2
Hey mate here is your answer

Yadi pratyek vyakti keval apne privar ka hi dhyan rakhe or doosro ke prati kartavyo ka palan na kare to sheeghr hi kisi ke liye bhi adhikar nhi rahege.

Please mark me as brainliest and
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