हनी रक्षा अनुबंध एवं प्रतिभूति अनुबंध क्या है समझाइए और इसके लक्षण बताइए
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उत्तर:
भारतीय न्यायालय इंगलिश राजनियम में क्षतिपूर्ति के अनुबंध की परिभाषा का अनुसरण करते है जिसके अनुसार ‘‘हानिरक्षा का अनुबंध ऐसा अनुबंध होता है जिसके अन्तर्गत किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी होने वाली हानि से रक्षा का वचन दिया जाता है जिसके अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी हानि से रक्षा का वचन दिया जाता है जो कि वचनदाता के कहने पर किए गए आचरण के परिणामस्वरूप हुई है।’’ इस प्रकार इसमें किसी घटना या दुर्घटना के कारण होने वाली हानि को भी शामिल किया जाता है।
व्याख्या:
हानिरक्षा अनुबंध की विशेषताएं
यह एक संविदा है। अत: एक वैध संविदे के सभी लक्षण इसमें होते हैं।
हानिपूर्ति का वचन स्पष्ट (जैसे बीमे के अनुबंध) या गख्रभत (जैसे सांझेदारों द्वारा किए गए अनुबंध) होते है।
वचनदाता द्वारा वचनगृहीता को होने वाली हानि की पूख्रत का वचन दिया जाता है।
ये अनुबंध केवल हानि होने पर ही उसकी पूख्रत करने के वचन होते हैं। हानि न होने पर किसी भी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता
हानिरक्षाधारी किसी भी ऐसी हानि की क्षतिपूख्रत हानिरक्षक से करा सकता है जिसकी पूर्ति करने का वचनए हानिरक्षा अनुबंध से अन्दर दिया गया है।
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