Social Sciences, asked by sk2805909, 3 months ago

Hindi को बढ़ावा देना भारत सरकार की आिधकाįरक नीित है।​

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Answered by shruti8888
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Answer:

संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसके स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रुप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। संविधान की धारा 341 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है।परंतु इसके साथ संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संघ के कार्यकारी न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे।तथापि या प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं।

संसद का कार्य हिंदी में अंग्रेजी में किया जा सकता है।परंतु राज्य भाषा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं।किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है यह राजभाषा अधिनियम 1963 राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय-समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के द्वारा निर्धारित किया गया है।

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