internet ka adhikar kis article me aata h
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अब अदालत द्वारा संविधान के जिस अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया गया है, उस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार किसी भी जगह शांतिपूर्वक एकत्रित होने, संघ या संगठन बनाने, कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने, देश के किसी भी हिस्से में रहने या बसने, कोई भी व्यवसाय अपनाने या ...
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