जीएसटी अधिनियम के तहत करारोपण और संग्रह के प्रावधान की व्याख्या करें
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जीएसटी के बारे में सबसे पहले तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री के दिमाग में आया था जिसको उन्होंने 2007-08 के बजट में व्यक्त किया था। शुरू-शुरू में जीएसटी के 1 अप्रैल, 2010 से लागू किए जाने का विचार था। राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति (इ.सी.), जिसने राज्यों में लगाए जाने वाले वैट की रूपरेखा तैयार की थी, से अनुरोध किया था कि वह जीएसटी के लिए भी मार्ग प्रशस्त करे और उसकी रूपरेखा तैयार करे। अधिकारियों का एक संयुक्त कार्यकारी दल, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के प्रतिनिधि थे, का गठन किया गया था, जिसका कार्य जीएसटी के विभिन्न पहलुओं की जांच-परख करना था और अपनी रिपोर्ट, विशेषकर छूट और निर्धारित (थ्रेशोल्ड) सीमा, सेवाओं पर कर लगाना/करारोपण और अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर करारोपण के बारे में, देना था। इनमें परस्पर तथा इनके और केंद्र सरकार के बीच हुए विचारविमर्श के आधार पर इस शक्ति प्राप्त समिति (ई.सी.) ने नवंबर, 2009 में जीएसटी पर अपना प्रथम विमर्श पत्र (एफडीपी) जारी किया था। इसमें प्रस्तावित जीएसटी की विशेषताओं को बताया गया है और अब तक केंद्र और राज्यों के बीच चलने वाली बात-चीत का आधार तैयार किया गया है।