जीएसटी अधिनियम के तहत करारोपण और संग्रह के प्रावधान की व्याख्या करे ।
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जीएसटी अधिनियम के तहत कराधान और संग्रह
यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है जैसे कि उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि। GST 29 मार्च 2017 को स्थापित किया गया था और यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इस प्रणाली के तहत तीन कर लागू हैं: CGST, SGST और IGST।
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