जीएसटी के तहत करारोपण और संग्रह बताइए
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संविधान के अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाएँ दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केन्द्रीय कर (सी.जी. एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र कर (यूटी.जी.एस.टी) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है। हालांकि, अंतर-राज्यीय वाणिज्य या व्यापार क संबंध में अनुच्छेद 246(ए) खण्ड 2, जिसे अनुच्छेद 269 (ए) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधान बनाने की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है। उदाहरणार्थ एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी.)।
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