जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से आवश्यक सुधार के लिए आवेदन पत्र
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घोषणा पत्र में यह उल्लेख होगा कि सदस्य का नाम किसी अन्य किसी राशन कार्ड में शामिल नहीं है।
कलेक्टर के द्वारा नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों में नियुक्त किए गए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण किया जाएगा।
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