Hindi, asked by diptishajalmi2004, 4 months ago

जममु और कशमीर में से आटिॆकल 370 के होने पर तथा निकलने से हुए लाभ और हानि पर विचार (शबदो की मयॆदा 450 )​

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Answered by meharakshitha4
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नई दिल्ली [जागरण स्पेशल]। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बहुप्रतीक्षित फैसले पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में लागू 35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी स्वतः समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35ए, खत्म होने की सूचना संसद में दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में अनुच्छेद-370 व 35ए को खत्म करने की जानकारी दी। 20 बिंदुओं में जानें- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 व 35ए खत्म होने का क्या मतलब है और इससे आपको क्या अधिकार मिलेगें।
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