जनहित याचिका किसे कहते हैं
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जनहित याचिका, भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है।
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agar mamla sarvajanik ya samajik हित का Ho to aise mamle mein maulik adhikar ok ullanghan ko lekar koi bhi vyakti adaalat main jaan sakta hai aise mein hum log ko janhit yachika ke mamle se uthaya jata hai
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